बेंगलुरु में कारपूलिंग पर प्रतिरोध और भ्रम के बीच, कर्नाटक राज्य सरकार ने एक नया स्पष्टीकरण जारी किया है। मीडिया को दिए गए एक बयान में, बेंगलुरु परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि कारपूलिंग केवल उन निजी गाड़ियों के लिए निषिद्ध है जो सफेद पंजीकरण नंबर प्लेट्स के साथ सड़कों पर चल रही हैं।
विभाग के अनुसार कारपूलिंग की अनुमति अभी भी दी जाती है, लेकिन केवल वे वाहन जिनके पास पीले पंजीकरण नंबर प्लेट्स हैं, सिर्फ उनको ही जो कानूनी रूप से वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत हैं । इसका मतलब है कि अगर कोई कारपूलिंग जारी रखना चाहता है, तो उन्हें वाहन को बेंगलुरु के सड़क परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत करना होगा।
इस बयान की कर्नाटक परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भी पुष्टि की थी, जिन्होंने बताया कि विभाग को कारपूलिंग के साथ साधारणतयः कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग निजी गाड़ियों में सफेद नंबर प्लेट्स के साथ कारपूलिंग कर रहे हैं, उनको यह ज्ञात होना चाहिए की यह कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कारपूलिंग को पूरी तरह से निषेधित नहीं किया है, और न ही इस पर कोई जुर्माना लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे टैक्सी ड्राइवर संघों और परिवहन संघों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें आगे की नीतियों के लिए चर्चा की जाएगी।
कुछ दिन पहले, बेंगलुरु परिवहन विभाग ने बेंगलुरु में निजी गाड़ियों का उपयोग करके कारपूलिंग पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध बेंगलुरु में टैक्सी चालक संघों द्वारा उठाई गई मांगो और उनके द्वारा किये गए आंदोलन के बाद कर्नाटक सरकार ने लागू किया था।
बेंगलुरु की यातायात समस्याएँ
बेंगलुरु पहले से ही यातायात प्रबंधन और ट्रैफिक सम्बन्धित समस्याओं से जूझ रहा है। जिसमें शहर की कई प्रमुख सड़कें नियमित रूप से वाहनों के जाम से भर जाती हैं। इस जैम की वजह से कई बार इसकी वजह से अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। इन घटनाओं से निपटने के लिए कई उपाय सोचे गए जिनमें से सड़क पर वाहनों की संख्या कम करना भी प्रमुख है।
ट्रैफिक कम करने के सभी विकल्पों में से कार-पूलिंग ही सबसे व्यवहारिक विकल्प था, जो कि यदि लोग अपनाते तो धीरे-धीरे सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो सकती थी। हालाँकि कई बार कार-पूलिंग का नतीजा यातायात नियमों के उल्लंघन का भी कारण बन जाता है।
कर्नाटक सरकार ने पूरी तरह से कारपूलिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है यह बात काबिल-ए-तारीफ़ है, लेकिन कारपूलिंग के प्रबंधन और नियमों को संगठित करने के लिए और सुगम वाहन संचालन के लिए यातायात नियमों में और भी अधिक सुधार किए जाने चाहिए।