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इस Honda Activa पर पुलिस ने 63,500 रूपए का चालान काटा है! लेकिन क्यों?

मैसूर ट्रैफिक पुलिस ने एक Honda Activa पर 635 ट्रैफिक नियम उल्लंघन तब लगा दिए जब राइडर को नियमित चेकिंग के लिए रोका गया. Narasimharaja डिवीज़न के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पाया की स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नम्बर पर 635 ट्रैफिक केस दर्ज हैं. इन उल्लंघनों के कारण कुल जुर्माना 63,500 रूपए हो गया जो Honda Activa के कीमत से भी ज़्यादा है!

इस Honda Activa पर पुलिस ने 63,500 रूपए का चालान काटा है! लेकिन क्यों?

आखिर हुआ क्या?

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने हेलमेट नहीं पहने होने के चलते Honda Activa राइडर को रोका. पुलिस ने स्कूटर का नम्बर जब अपने डाटाबेस में डाला तब उन्हें पता चला की स्कूटर पर 635 ट्रैफिक उल्लंघन ने नियम दर्ज हैं और इसपर 63,500 रूपए का जुर्माना बकाया है. राइडर अपना स्कूटर छोड़ भाग गया. पुलिसकर्मी अब इस स्कूटर के मालिक के तलाश में हैं. वो जुर्माने की राशी के वसूली के लिए ओनर के खिलाफ एक केस भी दर्ज करने की सोच रहे हैं.

Narasimharaja के ट्रैफिक इंस्पेक्टर Jayakumar ने कहा,

हम प्रक्रिया के मुताबिक़ गाड़ी के ओनर को नोटिस जारी करेंगे और एक केस भी दर्ज करेंगे. हम कोर्ट से निर्देश का इंतज़ार करेंगे. किसी भी तरह, गाड़ी के ओनर को फाइन चुकाना होगा.

गौर करने वाली बात है की नयी Honda Activa की कीमत मैसूर में लगभग 66,000 रूपए है. मैसूर पुलिस ने जो स्कूटर जब्त किया है उसे K. Madhuprasad ने 2015 में रजिस्टर कराया था. लेकिन, इस बात की जानकारी नहीं है की क्या ये स्कूटर अभी भी उनका ही है. पुलिसकर्मी फिलहाल स्कूटर के असल ओनर को ढूँढने की प्रक्रिया में हैं.

इस Honda Activa पर पुलिस ने 63,500 रूपए का चालान काटा है! लेकिन क्यों?

ऐसे मामलों में अगर स्कूटर के असली मालिक ने बिना ‘डिलीवरी नोट’ के अपना स्कूटर किसी को बेचा था, तो जुर्माने की रकम उसे ही चुकानी पड़ेगी. ये गाड़ी बेचने वाली की ज़िम्मेवारी होती है की वो कस्टमर को गाड़ी देने से पहले दस्तख़त वाला डिलीवरी नोट कस्टमर से ले.

इस Honda Activa की नीलामी से भी मैसूर पुलिस को 30,000 रूपए से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब है की स्कूटर पर अभी भी काफी ज़्यादा जुर्माना बकाया रहेगा. पुलिस अब जुर्माने की रकम को वसूलने के दूसरे तरीके तलाश कर रही है, जिसमें स्कूटर की नीलामी और इसके अभी के ये पहले वाले ओनर (हालात के हिसाब से) पर बाकी रकम की वसूली के लिए केस करना शामिल होगा.

वाया — StarOfMysore